ये रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेने की पूरी जानकारी

एनकेएम
इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल दिया गया है। इसके कई तरह के सुधार करते हुए नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई सुविधाएं बढ़ीं, इस तरह आप भी उठा सकते हैं लाभ सकते हैं। सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में भारी बढ़ोत्तरी करके उसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत बीपीएल और अल्प आय वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनुपातिक आधार पर वित्तीय और अन्य मदद प्रदान करती हैं। यह योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग-अलग शर्तों के मुताबिक चलाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में वित्त वर्ष 1985-86 में शुरू की गई थी। फिलवक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में यह योजना कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ चलाई जा रही है, जिससे बेघर लोगों में एक नई उम्मीद जगी है।


राशि में बढ़ोत्तरी
प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का ही परिष्कृत रूप है। जिसके अंतर्गत सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में भारी बढ़ोत्तरी करके उसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। साथ ही, इसके तहत बीपीएल परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया।  केंद्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है, जिसका वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। हालांकि, उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त अनुपात 90:10 है। संघ शासित प्रदेशों के लिए यह योजना शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है। बता दें कि 1985-86 से प्रारंभ इस योजना का पुनर्गठन 1990-2000 में किया गया था, जिसके अंतर्गत गांवों में गरीबों के लिए मुफ़्त में मकानों का निर्माण किया जाता है। 
 
ग्रामीणों को मिलते हैं 70 हजार
वर्तमान में ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए 70 हजार की धनराशि दी जाती है। जबकि, संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह राशि लगभग 74 हजार नियत की गयी है। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए हैं। इसके तहत धनराशि घर की किसी महिला के नाम पर ही निर्गत की जाती है। भारत निर्माण के अंतर्गत चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जाती है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय की बात है, तो यह बताना समीचीन होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय, भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाते हैं। इसके तहत सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जा रहे हैं। 


बैंक खाते में आएगी राशि
इस योजना की कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसके तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी, जोकि आधार कार्ड से लिंक होगा, ताकि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 वर्ग फिट) के होंगे, जोकि पहले से बढ़ा दिए गए हैं। बता दें कि पहले इनका आकार 20 वर्ग मीटर (लगभग 215 वर्ग फिट) तय किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा। मैदानी क्षेत्रों में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा। वहीं, उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों- जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।


बिना ब्याज के लोन भी ले सकते हैं
खास बात यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत बनने वाले शौचालय के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे। यही नहीं, इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपये का लोन भी ले सकता है, जोकि बिना ब्याज के होगा। इसे क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जोकि उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी क्षेत्र में उम्मीदवार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है, जोकि बहुत ही काम ब्याज दरों पर उपलब्ध होगा। लोन केटेगरी एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी केटेगरी के हिसाब से मिलेगी। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई, खाना बनाने के लिए धुआं रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टों से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।


प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता 
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जिनकी आय मात्र 3 लाख रुपए वार्षिक हो। 
- निम्न आय वर्ग (एलआईजी) जिनकी आय 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक वार्षिक हो। 
- मध्यम आय वर्ग एक (एमआईजी वन) जिनकी आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपये तक वार्षिक हो। 
- मध्यम आय वर्ग द्वितीय (एमआईजी टू) जिनकी आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक वार्षिक हो। 
- महिलाएं जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी से संबंधित हैं। 
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का            लाभ उठा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।


योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन
लाभार्थी कई माध्यमों से इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।  
ऑनलाइन 
इस तरह से अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है। हालांकि, अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए। 
ऑफलाइन
लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। इन फार्म का मूल्य रु. 25+ जीएसटी है।
 
उधारकर्ता भी उठा सकते हैं योजना का लाभ
एक सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना मौजूदा होम लोन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है? तो जवाब होगा कि मौजूदा होम लोन लेने वाले भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।